नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत ऐसी योजनाओं का प्रबंधन करने वाली इकाइयों के लिए ‘नेटवर्थ’ मानदंड और पिछले रिकॉर्ड संबंधी जरूरतों को बढ़ाया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि प्रत्येक सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के लिए न्यूनतम 20 निवेशकों और कम से कम 20 करोड़ रुपये की सदस्यता राशि अनिवार्य कर दी गई है।
इस समय सीआईएस नियम के तहत न्यूनतम निवेशकों के लिए कोई संख्या, एकल निवेशक की अधिकतम होल्डिंग या न्यूनतम सदस्यता राशि तय नहीं है।
इसके अलावा नियामक ने हितों के टकराव से बचने के लिए सामूहिक निवेश प्रबंधन कंपनी (सीआईएमसी) में ‘क्रॉस-शेयरहोल्डिंग’ के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तय की है।
इसके लिए सेबी ने सीआईएस नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों को पहली बार 1999 में अधिसूचित किया गया था और तब से इन नियमों की समीक्षा नहीं की गई थी।
भाषा पाण्डेय अजय
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