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Monday, 12 January, 2026
होमदेशअर्थजगतकर न्यायाधिकरण ने थर्मेक्स के खिलाफ 1,381 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क मांग को खारिज किया

कर न्यायाधिकरण ने थर्मेक्स के खिलाफ 1,381 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क मांग को खारिज किया

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नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में समाधान उपलब्ध कराने वाली इंजीनियरिंग कंपनी थर्मेक्स ने बुधवार को कहा कि कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने उत्पाद शुल्क विभाग के 1,381.55 करोड़ रुपये के मांग नोटिस को खारिज कर दिया है। यह नोटिस कंपनी और समूह की कंपनियों को दिया गया था।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘थर्मेक्स लि. बनाम सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और सीई (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क) पुणे-1 मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की मुंबई पीठ ने उत्पाद शुल्क मांग को लेकर जारी नोटिस खारिज करते हुए कंपनी की अपील को अनुमति दे दी है…।’’

बयान के अनुसार, कंपनी को उसकी समूह की इकाइयों के साथ बीते वर्षों के लिये 1,381.55 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) को लेकर उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस मिला था।

यह मांग नोटिस कुछ विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण से संबंधित था।

कंपनी ने इसके खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की थी। न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार करते हुए कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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