नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रियल एस्टेट फर्म संताशा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने वाले आदेश के अनुपालन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाने को कहा है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने कंपनी को परिचालन के लिए कर्ज देने वाली वाणी एडवरटाइजिंग की तरफ से दायर याचिका पर गत 29 मार्च को संताशा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था।
इस आदेश को संताशा रियल एस्टेट ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती देते हुए कहा था कि एनसीएलटी ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की और 14 मार्च, 2022 को अपना आदेश सुरक्षित लिया था। संताशा ने उस आदेश को वापस लेने की अर्जी भी लगाई थी लेकिन एनसीएलटी ने इसे खारिज कर दिया और दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश पारित कर दिया।
संताशा की अपील पर एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसकी तरफ से रखे गए दस्तावेजों के परीक्षण की जरूरत है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 अप्रैल के इस आदेश में कहा, ‘‘इस दौरान 29 मार्च, 2022 के आदेश के संदर्भ में कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।’’
वाणी एडवरटाइजिंग ने संताशा पर 40.77 लाख रुपये के कर्ज भुगतान में चूक करने का दावा किया था। एनसीएलटी ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए रियल एस्टेट फर्म के बोर्ड को निलंबित करने के बाद एक अंतरिम समाधान पेशेवर भी नियुक्त कर दिया था।
भाषा प्रेम अजय
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