नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) बिजली मंत्रालय ने मौजूदा बिजली संकट के बीच आयातित कोयले पर आधारित तनावग्रस्त बिजली उत्पादन संयंत्रों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देने का निर्देश पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड को दिया है।
यह निर्देश बिजली मंत्रालय के उस आदेश के मद्देनजर महत्वपूर्ण है जिसमें उसने आयातित कोयले पर आधारित सभी संयंत्रों को अपनी 100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर बिजली उत्पादन करने को कहा था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘पीएफसी और आरईसी को वित्तीय तनाव का सामना कर रहे या दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे ताप-विद्युत संयंत्रों को जल्द से जल्द अल्पकालिक ऋण देने को कहा गया है। उन्हें पर्याप्त उपायों के साथ छह महीने की अवधि का ऋण देने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।’’
मंत्रालय ने कहा कि आयातित कोयले पर आधारित इन संयंत्रों को कोयला खरीदने और अपना परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की जरुरत है। पीएफसी और आरईसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जो बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त मुहैया कराती हैं।
भाषा जतिन प्रेम
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