नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मंचों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यह कार्रवाई दिल्ली सरकार द्वारा 19 दिसंबर, 2024 के आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों और छह मई, 2025 को ‘‘एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य’’ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसरण में की गई है, जिसमें पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता दोहराई गई थी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक लिखित संदेश में सभी ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मंचों को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘इन मंचों को पटाखों से जुड़े सभी उत्पादों को अपनी वेबसाइट से हटाने और दिल्ली में रहने वाले ग्राहकों के लिए खरीदारी का विकल्प बंद करने को कहा गया है।’’
इसके अतिरिक्त, मंचों को दिल्ली में पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर प्रतिबंध के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने को भी कहा गया है।
इसके अतिरिक्त, पुलिस ने शहर भर के सभी बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थलों, होटलों, गेस्टहाउस और समारोह स्थलों को भी परामर्श जारी कर पटाखों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
भाषा शफीक सुरेश
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