नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के वास्ते प्रचार के लिए सीमित समय को देखते हुए,कॉलेज परिसरों में प्रचार की अनुमति दी गई है और प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम चार समर्थकों के साथ कॉलेज में प्रवेश की इजाज़त होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी गई है।
परिपत्र में कहा गया है कि डूसू चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार परिसर में उपलब्ध ‘लोकतंत्र की दीवार’ का उपयोग केवल हस्तनिर्मित पोस्टर चिपकाने के लिए कर सकते हैं।
परिपत्र में कहा गया है, “ डूसू चुनाव-2023 के लिए प्रचार के लिए सीमित समय को देखते हुए कॉलेजों को अपने परिसर में प्रचार करने की अनुमति दी है। इस संबंध में, प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम उन चार समर्थकों के साथ कॉलेज में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी, जिनके पास डीयू का वैध पहचान पत्र होगा।”
अधिकारियों को एक चुनाव समिति गठित करने की भी सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉलेज की संपत्ति को कोई नुकसान न हो।
परिपत्र में कहा गया, “ डूसू चुनाव में आचार संहिता/लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।” उसमें कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो उम्मीदवार को अयोग्य तो ठहराया ही जाएगा साथ ही आपराधिक दंड देने का भी प्रावधान है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के चुनाव तीन साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं। पिछली बार 2019 में डूसू चुनाव हुए थे। कोविड-19 के कारण 2020 और 2021 में डूसू चुनाव नहीं हो सके थे।
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र के एक अनुसार, नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है जबकि नामांकन वापस लेने और उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है।
भाषा नोमान माधव
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