नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे ‘‘सावधानी’’ बरतें और पाठ्येतर गतिविधियों तथा खेल कोटा के तहत छात्रों को प्रवेश देने के आदेश का पालन करें।
न्यायमूर्ति विकास महाजन का 25 अगस्त का निर्देश एक टेनिस खिलाड़ी की याचिका पर आया, जो खेल कोटे के तहत डीयू के हिंदू कॉलेज में प्रवेश चाहती थी।
हालांकि, अदालत को जानकारी दी गई कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक विजेता अदिति रावत ने डीयू के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन में प्रवेश ले लिया है।
रावत का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता जितेन्द्र गुप्ता ने अपने मुवक्किल के प्रवेश ले लेने के बावजूद न्यायालय से आदेश में यह टिप्पणी करने का अनुरोध किया कि भविष्य में प्रतिवादी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय सूचना बुलेटिन में दिए गए आदेश का पालन करना चाहिए, जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (ईसीए) और खेलों के लिए पांच प्रतिशत अनिवार्य कोटा निर्धारित किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आशा की जाती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय भविष्य में ‘ईसीए’/खेल प्रवेश के तहत सीट के संबंध में आदेश का पालन करने में सावधानी बरतेंगे, जो कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के सूचना बुलेटिन के अनुसार अनिवार्य था।’’
रावत ने हिंदू कॉलेज प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उनकी याचिका पर फैसला होने तक 2025-26 के लिए कोटा के तहत आवंटित एक सीट आरक्षित रखी जाए।
भाषा धीरज अविनाश
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