नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 कॉलेजों को राहत देते हुए विश्वविद्यालय ने अतिथि संकाय की नियुक्ति की अनुमति दे दी है, जबकि विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में यह प्रतिबंधित है।
इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी को देखते हुए डीयू प्रशासन ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में उसका पिछला निर्देश इन कॉलेज पर लागू नहीं होगा।
उप रजिस्ट्रार (कॉलेज) द्वारा 13 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया, ‘‘…चूंकि दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित 12 कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति में किसी ना किसी बहाने से अत्यधिक देरी हो गई है, विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि संकाय की नियुक्ति के लिए जो निर्देश केवल अवकाश की स्थिति में लागू होते हैं, जैसे कि मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, अध्ययन अवकाश, विश्राम अवकाश, चिकित्सा अवकाश और असाधारण अवकाश वे इन कॉलेज पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक नए निर्देश जारी नहीं किए जाते।’’
इससे पहले आठ अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक दिशानिर्देश जारी कर अपने कॉलेज और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तभी करें जब किसी शिक्षक के अवकाश पर होने के कारण रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हुई हो।
भाषा
योगेश संतोष
संतोष
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