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Wednesday, 20 November, 2024
होमदेशअपराध'नशे' में था एक्सिडेंट करने वाला DRDO अधिकारी, जिससे पत्रकार रेणु अगाल और रिक्शा चालक की जान गई

‘नशे’ में था एक्सिडेंट करने वाला DRDO अधिकारी, जिससे पत्रकार रेणु अगाल और रिक्शा चालक की जान गई

DRDO के अधिकारी की पहचान गौरव बत्रा के रूप में हुई है, जिसने साइकिल रिक्शा में टक्कर मारी, जिससे रेणु अगाल घर जा रही थीं. उससे पहले उसने कथित तौर पर एक पैदल यात्री को भी घायल किया था.

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस सड़क हादसे, जिसमें पत्रकार रेणु अगाल और एक रिक्शा चालक बुरी तरह घायल हो गए थे, के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अधिकारी ने हादसे के समय शराब पी रखी थी.

उक्त अधिकारी की पहचान 39 वर्षीय गौरव बत्रा के रूप में हुई है, जिसने अपना वाहन—एक हैचबैक—लापरवाही से चलाते हुए उस रिक्शे, जिसमें बैठकर रेणु अपने घर की ओर जा रही थीं, पर चढ़ा देने से पहले एक अन्य पैदल यात्री को भी टक्कर मारी थी. यह दुर्घटना 25 मार्च को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में हुई थी.

पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ) एंटो अल्फोंस ने कहा, ‘हादसे के तुरंत बाद कराई गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हमने पाया कि वह शराब के नशे में था. इसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई. घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाई गई और पुलिस ने रेणु अगाल के इलाज के लिए आवश्यक दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराए.’

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘गौरव बत्रा का ब्लड सैंपल लेकर उनके रक्त में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाने के लिए भेज दिया गया था.’ अधिकारी ने बताया कि नमूने एक महीने पहले ही जांच के लिए भेजे जा चुके थे और अब तक उनकी रिपोर्ट आ गई होनी चाहिए. साथ ही कहा कि हम लैब से इस बाबत जानकारी ले रहे हैं.

अधिकारी ने यह भी कहा, ‘रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.’

दिप्रिंट हिंदी की संपादक अगाल, जिन्हें इस हादसे के दौरान सिर में गंभीर चोट आई थी, की बुधवार रात नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई. उनके परिवार में माता-पिता और एक बहन हैं. हादसे में घायल रिक्शा चालक चांद ने 1 अप्रैल को ही दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था.

बत्रा, जिसकी पहचान डीआरडीओ में सहायक निदेशक के रूप में हुई है, के खिलाफ इस हादसे के गवाह एक कांस्टेबल की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

बत्रा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 26 मार्च को जमानत पर रिहा कर दिया गया. शुरू में उस पर आईपीसी की धारा 337 (किसी भी व्यक्ति द्वारा हड़बड़ी या लापरवाही से किसी ऐसे कृत्य को अंजाम देना जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए), और धारा 279 (सार्वजनिक तौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. चांद की मौत के बाद एफआईआर में धारा 304ए (लापरवाही के कारण किसी की जान ले लेना) भी जोड़ दी गई. ये सभी जमानती धाराएं हैं.

ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि यदि बत्रा के रक्त में अल्कोहल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई तो उनके खिलाफ उसके के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी. साथ ही जोड़ा डीआरडीओ अधिकारी के वाहन की रफ्तार भी तेज थी.


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नशे में रहे ड्राइवर ने उस शाम तीन लोगों को टक्कर मारी

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, जिनका नाम केवल अनिल बताया गया है की तरफ से दायर कराई गई शिकायत के मुताबिक, अगाल और रिक्शा चालक ही अकेले ऐसे नहीं थे जिन्हें बत्रा ने उस शाम घायल किया था.

दिप्रिंट के पास मौजूद शिकायत की एक प्रति के मुताबिक, कार की तेज टक्कर से अगाल और रिक्शा चालक को गिरा देने से कुछ ही मिनट पहले बत्रा ने एक 30 वर्षीय पैदल यात्री सुधीर लाल को भी टक्कर मारी थी. इस दुर्घटना में सुधीर को फ्रैक्चर समेत कई गंभीर चोटें आई थीं.

कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया है, ‘शाम लगभग 5.15 बजे मैं अपने सहकर्मी कांस्टेबल रमेश का आईपी कॉलेज बस स्टैंड के पास इंतजार कर रहा था, तभी मैंने विधानसभा की ओर से एक कार को एकदम तेज गति में और बेतरतीब तरीके से आते देखा. चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और बस स्टैंड पार करने के बाद एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, और फिर एक साइकिल रिक्शा से जा टकराया और महिला और रिक्शा चालक दोनों सड़क पर जा गिरे. साइकिल रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था.

चालक दुर्घटना स्थल से भागने में सफल रहा लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार कांस्टेबल उसे दो स्थानीय निवासियों की मदद से शाम नॉथ मार्ग पर हरियाणा भवन के पास पकड़ने में कामयाब रहा.

दिल्ली के काली बाड़ी मंदिर मार्ग निवासी बत्रा को तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि उसने शराब पी रखी थी.

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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