नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों को हुऐ नुकसान का 40 प्रतिशत पैसा धनधोशन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क शेयरों को बेचकर प्राप्त कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह बात कही.
ईडी ने कहा कि ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) ने माल्या को पैसा कर्ज के तौर पर देने वाले भारतीय स्टेट बैंक नीत सहायता संघ की ओर से बुधवार को यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड (यूबीएल) के 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे जिन्हें पूर्व में एजेंसी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया था.
यह कुर्की पूर्व में ईडी ने 65 वर्षीय माल्या के खिलाफ अपनी आपराधिक जांच के तहत की थी जो अब ब्रिटेन में है और उसकी भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका अस्वीकार कर दी गई है.
ईडी ने कहा कि डीआरटी की कार्रवाई से पहले एजेंसी ने मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के निर्देश पर उसके द्वारा यूबीएल के करीब 6,600 करोड़ रुपये के कुर्क शेयरों को एसबीआई नीत संघ को हस्तांतरित करने के बाद की गई है.
इसने कहा कि माल्या और पीएनबी घोटाले में शामिल भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने ‘अपनी कंपनियों क जरिए फंड की हेरा-फेरी कर सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी की जिससे बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.’
ईडी ने कहा कि अब तक एजेंसी ने इन दो बैंक धोखाधड़ी मामलों में कुल 18,170 करोड़ रुपये की कीमत की संपत्तियां कुर्क की हैं और 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को बैंकों और सरकार को विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में ट्रांसफर की है.
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