मुंबई, 28 मई (भाषा) मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक व्यक्ति को चार महीने के कारावास की सजा सुनाई है, जिसके पालतू कुत्ते ने वर्ली इलाके में उसके आवासीय भवन की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काट लिया था।
यह अदालती फैसला इस घटना के सात साल बाद आया है।
अदालत ने 21 मई को ऋषभ पटेल (40) को सजा सुनायी। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत दोषी पाया।
अदालत ने पटेल पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि पीड़ित की पीड़ा की भरपाई ‘पैसे से नहीं की जा सकती’ लेकिन इससे उसे कुछ राहत मिलेगी।
यह घटना एक फरवरी, 2018 को हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता रमीक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और नौकर के साथ लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, तभी पटेल अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाह ने पटेल से इंतज़ार करने को कहा क्योंकि उनका बेटा कुत्तों से डरता था, लेकिन पटेल ने बात नहीं मानी और कुत्ते ने लिफ्ट के अंदर शाह के बाएं हाथ पर काट लिया।
बाद में शाह ने वर्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
भाषा
राजकुमार वैभव
वैभव
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