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Friday, 7 November, 2025
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पूर्व उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक की ‘विधवा’ के रूप में पेंशन लेने वाली डॉक्टर को अग्रिम जमानत मिली

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मुंबई, सात नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने शुक्रवार को शहर की एक महिला हृदय रोग विशेषज्ञ को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक की ‘विधवा’ के रूप में पेंशन लेने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप है।

डॉक्टर लेखा पाठक के खिलाफ इस साल मार्च में दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते 79 वर्षीय हृदय रोग विशेषज्ञ ने अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था और दावा किया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दिवंगत उपमुख्यमंत्री के बेटे और वकील पृथ्वीराज आदिक की ‘पूरी तरह से बेतुकी और निरर्थक शिकायत’ के आधार पर दर्ज की गई थी।

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक आनंद सुखदेव ने कहा कि उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन इसका विस्तृत आदेश अदालत की वेबसाइट पर अब तक अपलोड नहीं किया गया है।

पृथ्वीराज आदिक ने आरोप लगाया है कि अगस्त 2007 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, पाठक को उनकी ‘विधवा’ के रूप में पेंशन मिलनी शुरू हो गई, हालांकि कानूनी तौर पर उनका (पाठक का) उनके पिता से विवाह नहीं हुआ था।

डॉक्टर ने अपनी याचिका में कहा कि जून 1989 में रामराव आदिक ने अपनी पहली पत्नी शोभा आदिक, जो शिकायतकर्ता की मां थीं, को तलाक दे दिया था। याचिका में कहा गया है कि पाठक ने 1995 में दिल्ली के बिड़ला मंदिर में वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार रामराव आदिक से विवाह किया था।

भाषा तान्या सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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