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Friday, 15 November, 2024
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डीएएमईपीएल के पक्ष में निर्धारित राशि के भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश ले डीएमआरसी : उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के वकील को इस बारे में स्पष्ट निर्देश लेकर आने को कहा कि वह (डीएमआरसी) रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी कंपनी डीएएमईपीएल के पक्ष में पंचाट आदेश में निर्धारित 4600 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे करेगा, अन्यथा उसे ‘अप्रिय’ आदेश का सामना करना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने इसके साथ ही डीएमआरसी के खिलाफ जारी पंचाट अवार्ड के निष्पादन से संबंधित मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित तारीख 29 मार्च को बदलकर 14 फरवरी कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मिस्टर (पराग) त्रिपाठी (डीएमआरसी के वकील) अगली सुनवाई को मैं इधर-उधर की बात नहीं सुनना चाहता। आपको इस बारे में निर्देश लेना होगा कि राशि का भुगतान कैसे होगा। इस देयता, उस देयता की बात अब नहीं सुनी जाएगी अन्यथा अब आपको अप्रिय आदेश का सामना करना पड़ सकता है।’’

डीएमआरसी के वकील ने अदालत को आश्वस्त कराया कि वह अगली बार ऐसी कोई बात नहीं करेंगे।

उच्च न्यायालय गत 24 जनवरी के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की ओर से दायर अर्जी की त्वरित सुनवाई संबंधी अनुरोध पर विचार कर रहा था।

उच्चतम न्यायालय ने गत वर्ष नवम्बर में डीएमआरसी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने शीर्ष अदालत से अपने आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया था।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने डीमएमईपीएल के पक्ष में 2017 के पंचाट आदेश को बरकरार रखा था।

भाषा सुरेश अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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