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Sunday, 6 October, 2024
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गिरीश महाजन की याचिका खारिज होना भाजपा के लिए एक झटका: पटोले

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मुंबई, नौ मार्च (भाषा) कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक गिरीश महाजन की याचिका को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करना विपक्षी दल के लिए एक बड़ा ‘झटका’ है, जो प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही है।

पटोले ने यहां पत्रकारों से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद में 12 सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए और अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अदालत का कहना है कि सुनवाई की शुरुआत में महाजन द्वारा जमा किए गए 10 लाख रुपये और नागरिक जनक व्यास द्वारा जमा किए गए दो लाख रुपये यानी कुल 12 लाख रुपये की राशि को जब्त ही रखा जाए।

पटोले ने कहा, ‘‘यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल जल्द ही अध्यक्ष के चुनाव और विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों के लंबित नामांकन के बारे में फैसला करेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल कोश्यारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है कि राज्य के दो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को ‘‘एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है।’’

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए एक साथ बैठना और मतभेदों को दूर करना उचित होगा।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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