नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एनडीएमसी द्वारा बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने पर बुधवार को माकपा नेता बृंदा करात विरोध करने मौके पर पहुंचीं. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई की सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है लेकिन प्रशासन के बुलडोजर कार्रवाई अब भी जारी है.
माकपा नेता बृंदा करात ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं.’
वहीं विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा, ‘जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया गया है.’
पाठक ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कॉपी नहीं मिली थी तब तक कार्रवाई हुई, जिसे संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी थी.
जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रूक चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें: जहांगीरपुरी में माकपा नेता वृंदा करात pic.twitter.com/1IoPDkD84O
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2022
जहांगीरपुरी पहुंची करात ने कहा कि, ‘जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रुक चुका है. सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें.’
गौरतलब है कि इससे दो दिन पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने 18 अप्रैल को घटना के दिन कहा था कि, ‘जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को पत्र लिखकर समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की है.’
दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए करात ने पूछा था कि ‘क्या धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को हथियार ले जाने की इजाजत है?’
एक चैनल की खबर के मुताबिक करात ने कहा अवैध विध्वंस के चलते संविधान और को धाराशायी किया गया है. कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धाराशायी नहीं किया जाना चाहिए.
कांग्रेस ने की कार्रवाई की निंदा
‘बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे, आपका-हमारा संविधान ध्वस्त हो रहा है!’
‘नफरत के बुलडोजर पर सवार होकर भाजपाई हुकूमत पूरी तरह बौखला गई है. महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग निम्न स्तर पर उतर आए हैं. इसलिए जरूरी है कि इस नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए.’
दवे और सिब्बल ने SC में दायर की याचिका
एडवोकेट दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
वहीं कुछ तस्वीरों में देखा गया कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर थास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद NDMC ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है.
गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं. हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था.
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