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Monday, 1 September, 2025
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डूसू चुनाव लड़ने के लिए बॉन्ड राशि जमा करने की कोई पूर्व शर्त नहीं : डीयू ने अदालत से कहा

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नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए बॉन्ड राशि जमा करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है।

डीयू ने न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा के समक्ष यह दलील दी। न्यायमूर्ति उस याचिका की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय की नयी अधिसूचना में डीयू छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने के लिए पूर्व शर्त के रूप में एक लाख रुपये का सुरक्षा बॉन्ड भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

डीयू की ओर से पेश वकील ने कहा कि विश्वविद्यालय को इसकी जगह एक सुरक्षा बॉन्ड के साथ एक हलफनामा सौंपना होगा तथा कोई धनराशि जमा नहीं करानी होगी।

उच्च न्यायालय ने डीयू की दलील पर गौर किया और याचिका का निपटारा कर दिया।

भाषा पारुल अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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