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Saturday, 2 November, 2024
होमदेशदिल्ली दंगा: अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली दंगा: अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज की

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्यागिता सिंह ने इस आधार पर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है और इस सिलसिले में उनकी हिरासत जरूरी है.

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तरपूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्यागिता सिंह ने इस आधार पर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है और इस सिलसिले में उनकी हिरासत जरूरी है.

हुसैन ने वकील जावेद अली के माध्यम से अर्जी दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले के मुख्य आरोपी गुलफाम पहले से पुलिस हिरासत में है और उनका तो प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नाम भी नहीं है.

अर्जी में दावा किया गया कि हुसैन को इस मामले में गलत तरीके से घसीटा गया है जो उन्हें झूठे तरीके से फंसाने की उनके राजनीतिक विरोधियों की सुनियोजित साजिश है.

अर्जी में कहा गया है कि अभियोजन की पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत की मांग संबंधी आवेदन में यह नहीं दर्शाया गया कि हुसैन की जांच क्यों की गयी तथा उनकी हिरासत की जरूरत क्या है.


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इस मामले में हुसैन पर हत्या की कोशिश करने और आपराधिक साजिश के आरोप लगाये गए हैं. अजय गोस्वामी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी जब वह अपने चाचा के घर जा रहा था तब उसने भीड़ को पथराव करते हुए देखा. जब वह अपने चाचा के घर की ओर दौड़ा तब गोली जैसी कोई चीज उसकी जांघ में लगी. आसपास के लोगों ने बताया कि गुलफाम और तन्वीर अंधाधुंध गोलियां चलाने में लिप्त थे. ये दोनों भी मामले में आरोपी हैं.

उसने यह भी दावा किया कि उसने कई लोगों को यह कहते हुए सुना कि हुसैन के घर से कई लोग गोलियां चला रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे और पथराव कर रहे थे.

हुसैन को आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है.

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