नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) दिल्ली पुलिस ने विज्ञापनों के जरिये कथित तौर पर ‘बलात्कार की संस्कृति’ को बढ़ावा देने को लेकर एक इत्र ब्रांड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल द्वारा पिछले हफ्ते की गई शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी पत्र लिखकर विषय में उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
डीसीडब्ल्यू ने बताया कि पत्र मिलने के बाद, मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि विज्ञापन को टीवी चैनल और सोशल मीडिया मंचों से हटा दिया जाए।
आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इत्र ब्रांड लेयर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। आयोग ने आरोप लगाया था कि कंपनी का विज्ञापन ‘‘सामूहिक बलात्कार की संस्कृति’’ को बढ़ावा देता है।
कंपनी ने विज्ञापनों को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में एक माफीनामा जारी करते हुए कहा था कि इन्हें वाजिब और अनिवार्य मंजूरी के बाद ही प्रसारित किया गया था।
आयोग ने कहा, ‘‘दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ‘लेयर शॉट’ इत्र ब्रांड के महिला विरोधी विज्ञापन के विषय में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67( इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।’’
मालीवाल ने दो विज्ञापनों पर आपत्ति जताते हुए चार जून को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। उनके मुताबिक, ये विज्ञापन बलात्कार की मानसकिता को बढ़ावा देते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि लेयर शॉट कंपनी के खिलाफ और इस आपत्तिजनक विज्ञापन को बनाने तथा टीवी पर इसे प्रसारित करने में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’
मालीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक कठोर कानून लाएगा ताकि इस तरह के विज्ञापन टीवी पर फिर कभी प्रसारित न किए जा सकें।
उन्होंने कहा, ‘‘इस विषय में अनुकरणीय कार्रवाई की जरूरत है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रति प्रतिरोध तैयार कर सके।’’
भाषा
सुभाष नेत्रपाल
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