नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत में बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ संगठित अपराध मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा, जिनके समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, ने मामले को शुक्रवार के लिए विचारार्थ सूचीबद्ध कर दिया।
पूरक आरोपपत्र चार आरोपियों साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और बाल्यान के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की सख्त धाराओं के तहत दायर किया गया था।
इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित संगठित अपराध ‘सिंडिकेट’ के खिलाफ जांच से संबंधित मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ एक अन्य पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
बाल्यान को पिछले साल चार दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने उन्हें जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दे दी थी।
अदालत ने 15 जनवरी को बाल्यान को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर जमानत दी गई तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है।
भाषा
प्रशांत पवनेश
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