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Tuesday, 24 December, 2024
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दिल्ली नगर निगम विधेयक संवैधानिक रूप से असमर्थ, न्यायालय में निरस्त हो सकता है: कांग्रेस

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नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने का प्रावधान वाले विधेयक को ‘संवैधानिक रूप से असमर्थ’ करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर यह प्रस्तावित अधिनियम निरस्त हो सकता है।

पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय नियंत्रण पार्टी है। वह सभी निगमों पर नियंत्रण करना चाहती है।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘यह संवैधानिक रूप से असमर्थ कानून होगा। जब इसे चुनौती दी जाएगी तो यह निरस्त हो सकता है।’’

सिंघवी के मुताबिक, ‘‘इस विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है कि निगम की कमाई और खर्च में अंतर कैसे दूर किया जाएगा? यह नहीं बताया गया कि केंद्र सरकार ने निगमों को कितने पैसे दिए?’’

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में आज एमसीडी का नाम हो गया है ‘मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट’।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘आप सात-आठ साल से सत्ता में थे तो अब तक आपने निगमों का एकीकरण नहीं किया। आपको अचानक से याद आई…सीटों की संख्या में बदलने पर परिसीमन करवाना होगा। इसका मतलब कि चुनाव में विलंब होगा।’’

गौरतलब है कि राज्यसभा ने मंगलवार को ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दे दी। पिछले दिनों यह लोकसभा में पारित हुआ था।

भाषा हक

हक नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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