नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली के अलीपुर इलाके में चार वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने के मामले में लंबे समय से फरार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि 2016 में शंभू यादव (38) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक मामले में दोषी ठहराया गया था।
पुलिस ने बताया कि उसे 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, हालांकि, कोविड-19 के कारण 18 अप्रैल 2020 को आठ सप्ताह की ‘पैरोल’ दिए जाने के बाद से वह फरार हो गया था।
बिहार के गया जी जिले में यादव की मौजूदगी के बाद पुलिस ने करीब 48 घंटे के अभियान के तहत उसे पकड़ लिया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जेल प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी सूचना देने पर पांच हजार रुपये इनाम दिए जाने की घोषणा की थी।
अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हर्ष इंदौरा ने बताया, ‘‘यादव 2020 से कानून से बच रहा था। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए वह अपने परिवार से भी संपर्क नहीं करता था। यादव बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहता था और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में मजदूर या सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता था।’’
कई महीनों की मशक्कत के बाद पुलिस को यादव के गया के समीप संभावित गतिविधि के बारे में सूचना मिली।
यादव काम की तलाश में दिल्ली आया था और अलीपुर के टिकरी खुर्द स्थित एक फैक्टरी में काम कर रहा था।
डीसीपी ने बताया, ‘‘2016 में वह अपने ही परिसर से चार साल की एक बच्ची को अपने किराए के कमरे में बहला-फुसलाकर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं समेत पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया गया।’’
भाषा यासिर रंजन
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