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Wednesday, 11 December, 2024
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छावला रेप केस में दिल्ली LG ने आरोपियों को बरी करने के SC के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दी

यह कदम 2012 के छावला गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के कुछ दिनों बाद आया है. उन्होंने तीनों आरोपियों को बरी करने के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने का अनुरोध किया था.

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नई दिल्ली: एलजी सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है.

यह कदम 2012 के छावला गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के कुछ दिनों बाद आया है. उन्होंने तीनों आरोपियों को बरी करने के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने का अनुरोध किया था.

यह मामला 9 फरवरी, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका के छावला इलाके में तीन लोगों द्वारा उत्तराखंड के पौड़ी की एक 19 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित है. इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को तीनों अभियुक्तों को बरी कर दिया था, तीनों को उम्रकैद की सजा देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.

उपराज्यपाल सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त एसजी ऐश्वर्या भाटी की सगाई को भी मंजूरी दे दी है.

तीन में से दो आरोपियों के रोहिणी जेल से रिहा होने के बाद मृतक किशोरी के माता-पिता ने डर के मारे पुलिस सुरक्षा की मांग की थी.

आरोपियों पर 13 फरवरी, 2012 को मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था. सत्र न्यायालय ने 26 मई, 2012 को तीनों आरोपियों राहुल, रवि कुमार और विनोद उर्फ ​​छोटू के खिलाफ आरोप तय किए थे.

मामले में सुनवाई के बाद, सत्र अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया और 13 फरवरी, 2014 को मौत की सजा सुनाई, बाद में उनकी याचिका दायर की गई, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 19 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के कल्याण के लिए स्वत: संज्ञान लिया है, जिसका शव 2012 में अपहरण के तीन दिन बाद हरियाणा में क्षत-विक्षत पाया गया था.

जानकारी के लिए बता दें कि 19 वर्षीय लड़की दिल्ली के छावला की रहने वाली थी और कुतुब विहार से उसका अपहरण कर लिया गया था. बेरहमी से हत्या करने से पहले लड़की को बेहद खौफनाक तरीके से प्रताड़ित किया गया था. इससे पहले 2014 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया था और उन्हें मौत की सजा दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले को ‘दुर्लभतम मामलों’ के रूप में देखते हुए फैसले को बरकरार रखा था.


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