scorecardresearch
रविवार, 11 मई, 2025
होमदेशदिल्ली उच्च न्यायालय ने आराध्या बच्चन की अर्जी पर गूगल से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आराध्या बच्चन की अर्जी पर गूगल से मांगा जवाब

Text Size:

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक सामग्री पर रोक लगाने और हटाने के मामले में प्रतिवादियों के उपस्थित न होने को लेकर एक पक्षीय आदेश पारित करने के लिए दायर एक अर्जी पर सोमवार को ‘गूगल’ से जवाब मांगा।

आराध्या ने कहा है कि उसकी याचिका पर उन यूट्यूब चैनलों को सुने बिना निर्णय लिया जाना चाहिए, जो उसकी याचिका पर जवाब नहीं दे रहे हैं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या की अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उसने मामले में प्रतिवादियों के उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करने और उसके (आराध्या के) पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च के लिए निर्धारित की है।

आराध्या और उसके पिता द्वारा दायर वाद में, अदालत ने 20 अप्रैल 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें कई यूट्यूब चैनलों को आराध्या के स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया और कहा कि एक बच्ची के बारे में गलत सूचना फैलाना मानसिक विकृति को प्रदर्शित करता है।

अदालत ने ‘गूगल’ को अपने प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियो हटाने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि आराध्या ‘‘गंभीर रूप से बीमार’’ है।

अदालत ने ‘बॉलीवुड टाइम’, ‘बॉली पकौड़ा’, ‘बॉली समोसा’, ‘बॉलीवुड शाइन’ और अन्य सहित यूट्यूब चैनलों को मुकदमे पर समन जारी किया।

वादी ने आरोप लगाया कि यूट्यूब पर उसके स्वास्थ्य और निजी जीवन के बारे में कुछ ‘‘बिल्कुल झूठे’’ वीडियो हैं, जो बच्चन परिवार की छवि धूमिल करते हैं।

उसने कहा कि वीडियो ने नाबालिग की निजता का उल्लंघन किया और इस तरह की सामग्री के पीछे एकमात्र उद्देश्य रातोंरात लोकप्रियता हासिल करना और लाभ प्राप्त करना था।

भाषा सुभाष प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments