नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों द्वारा उच्च न्यायालय के लिए रिकॉर्ड ‘‘समन’’ करने की परिपाटी निर्देशों में बदलाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों को नोटिस जारी किये हैं।
सभी जिलों के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को दो जून को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियम समिति की सिफारिशों पर, सभी संबंधित पक्षों की जानकारी एवं अनुपालन के लिए परिपाटी निर्देश जारी कर रहे हैं।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘जब भी जिला न्यायालयों को उच्च न्यायालय की अभिरक्षा में रखे अभिलेखों की आवश्यकता होगी, तो संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के कार्यालय प्रमुख को अनुरोध पत्र भेजेगा, जिसमें समन के स्थान पर अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।’’
उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए कि कहा कि परिपाटी निर्देश ‘‘तत्काल प्रभाव’’ से लागू होगा, नोटिस में साथ ही ‘अनुरोध पत्र’ का प्रारूप संलग्न किया गया है।
भाषा धीरज सुरेश
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