नई दिल्ली : तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और गृह मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया है. गृह मंत्रालय ने कोर्ट से उसके 2 नवंबर के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा था.
वहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पुलिस ने साकेत कोर्ट में हुई घटना में शामिल वकीलों पर एफआईआर करने की अनुमति मांगी थी.
Delhi High Court also dismisses another application of Police seeking permission to lodge FIR against lawyers in Saket District Court incident https://t.co/0YdCuOiNsD
— ANI (@ANI) November 6, 2019
बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें साकेत कोर्ट में वकील पुलिस वाले को थप्पड़ मारते हुए देखे गए थे.
पुलिस पर हुए हमले के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था. पूरे दिन चले इस प्रदर्शन में पुलिस बलों की मांग थी कि उन्हें न्याय मिले. पुलिस के आला नेतृत्व के आश्वासन के बाद देर शाम तक प्रदर्शन खत्म हुआ था.
वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी है. तीस हज़ारी कोर्ट में हुई वारदात के बाद हड़ताल शुरू हुई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि वह त्वरित प्रभाव से आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करें. साथ ही अदालत ने जांच चलने तक दिल्ली पुलिस प्रमुख को विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह और अतिरिक्त डीसीपी हरिंदर सिंह का तबादला करने का निर्देश दिया था. वहीं दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह वकील विजय वर्मा को 50,000 रुपए और जख्मी वकीलों को 15000 और 10,000 रुपए दे.
बता दें कि मीडिया में आई खबरों के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था.