नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकप के आधिकारिक प्रसारक की एक याचिका पर प्रतियोगिता से संबंधित मैचों की अनधिकृत स्ट्रीमिंग और प्रसारण पर रोक लगा दी है।
प्रसारक ने अतीत में प्रमुख खेल आयोजनों के अवैध प्रसारण का उल्लेख करते हुए टी20 क्रिकेट विश्वकप के अवैध प्रसारण की आशंका व्यक्त की थी।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उन वेबसाइट के खिलाफ स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मुकदमे पर अपना अंतरिम आदेश पारित किया, जिनके अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट मैचों के अनधिकृत प्रसारण करने की आशंका थी।
स्टार इंडिया ने कहा कि उसके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों सहित विभिन्न खेल आयोजनों के मीडिया अधिकार हैं।
अदालत ने कहा कि वह आईसीसी की प्रतियोगिताओं के व्यापक आकर्षण एवं महत्व को पहचानता है, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन इन प्रतियोगिताओं के अनधिकृत प्रसारण वादी के राजस्व के लिए एक बड़ा खतरा है। आधिकारिक प्रसारक के पास खुद ही कई चैनल और ऑनलाइन वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ‘हॉटस्टार’ मौजूद है।
अदालत ने हाल ही में दिए गए अपने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए, प्रसारण अधिकारों में वादी के निवेश को संरक्षित करने और उनके कॉपीराइट संरक्षण के उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है।’’
भाषा सुरेश दिलीप
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