नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को 10 जुलाई से 15 अगस्त के बाद तक स्थगित की गई स्नातक की फाइनल ईयर की परीक्षाओं के कार्यक्रम का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया.
हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा कि हलफनामे में यह ब्योरा दिया जाए कि वह परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरह से कैसे कराएगा. इसके अलावा उसमें प्रस्तावित तारीखों का पूरा विवरण भी दें, ताकि छात्रों को स्पष्टता मिल सके.
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रहमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा, ‘हम सभी परीक्षा प्रक्रिया से गुज़रे हैं और यह छात्रों के लिए काफी मशक्कत भरा होता है, खासकर वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान.’
अदालत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पक्ष रख रहे वकील सचिन दत्ता द्वारा अतिरिक्त समय की मांग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया.
दत्ता ने कहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की एक नई योजना बनाने के लिए विश्वविद्यालय को समय चाहिए. अदालत ने यूनिवर्सिटी को 13 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही, मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की गई है.
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जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये निर्देश ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर दिया. ओबीई के खिलाफ छात्रों ने कई याचिकाएं दायर की हैं. फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा से जुड़े डीयू के रवैया से खफा हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि क्या यूनिवर्सिटी चाहती है कि कोर्ट इसे मॉनिटर करे.
लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा, ‘यूजीसी और एमएचआरडी यूनिवर्सिटी को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, आपको खुद अपनी परीक्षा का शेड्यूल बनाना पड़ेगा. आपको छात्रों के सामने खरा और साफ रहना होगा. जिस तरह से आपने मॉक टेस्ट लिया उसके बारे में भी अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है.’
इसके पहले लंबे समय से हो रहे विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में होने वाली ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. डीयू ने परीक्षा के स्थगन से जुड़ी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को दी थी. ये परीक्षाएं 10 जुलाई से होने वाली थी. मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.