नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख की याचिका पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने रशीद की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
उच्च न्यायालय ने मामले में निचली अदालत का रिकार्ड भी मंगाया और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तिथि तय की।
राशिद की याचिका को बृहस्पतिवार को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें 24 जुलाई से चार अगस्त के बीच हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 1.44 लाख रुपये का यात्रा खर्च वहन करने को कहा गया था। इस याचिका में उन्होंने अंतरिम जमानत देने का अनुरोध भी किया था।
खंडपीठ ने कहा कि इन दोनों याचिकाओं पर वही पीठ सुनवाई करे, जिसने पहले बजट सत्र के दौरान उनके द्वारा दायर इसी प्रकार की याचिका पर सुनवाई की थी।
साल 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।
भाषा जोहेब शोभना
शोभना
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