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Thursday, 25 April, 2024
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दिल्ली HC का आदेश- बिग B की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा उनके नाम, फोटो और आवाज़ का इस्तेमाल

याचिका कहा गया है कि 'बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने व्यवसायों में मुनाफ़े के लिए एवं अच्छी और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बिना बिग बी की जानकारी एवं परमिशन के उनकी तस्वीरों और आवाज का उपयोग कर रहे है.

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नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन के वकील जस्टिस नवीन चावला ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की जिसके मुताबिक अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो, आवाज़ या उनकी किसी भी विशेषता का इस्तेमाल बिना उनकी जानकारी या मंजूरी के नहीं हो सकता.

शुक्रवार को जस्टिस चावला ने कोर्ट में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेज़ अमिताभ बच्चन के फोटो, विज्ञापन और उनकी आवाज़ से जुड़े सारे मटीरियल हटा दिया जाएं.

वकील ने कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला के सामने कहा कि बिना बच्चन की जानकारी के उनके नाम पर www.amitabhbachchan.com और http://www.amitabhbachchan.in/ जैसे वेबसाइट चलाये जा रहे हैं जो पूरी तरह गैर-कानूनी हैं.

जस्टिस साल्वे ने दलीलें देते हुए आगे कहा कि विभिन्न कंपनियां टी-शर्ट में बच्चन साहब की तस्वीरें और घोटाले वाले लकी ड्रॉ के विज्ञापनों में बच्चन के नाम एवं आवाज़ को बिना उनकी मंजूरी के इस्तेमाल करते आ रहे हैं.

अमित नाइक ने कहा कि, ‘यह फैसला सिर्फ अमिताभ बच्चन की प्राइवेसी को ही नहीं बचाएगा बल्कि सभी के प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए यह एक जरूरी फैसला है.’

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कोर्ट में आगे कहा गया कि ‘बच्चन ने अपनी सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज या उनकी किसी भी विशेषता की रक्षा करने के लिए’ एक सर्वव्यापी आदेश की मांग करते हुए हाई कोर्ट में ये याचिका दर्ज़ की है.

याचिका में जस्टिस चावला ने कहा कि, ‘बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने व्यवसायों में मुनाफ़े के लिए बिना उनकी जानकारी एवं परमिशन के अच्छी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके व्यक्तित्व एवं तस्वीर का उपयोग कर रहे है.’

जस्टिस चावला ने आगे कहा कि ‘इस तरह की गतिविधियों के कारण अभिनेता को अपूर्णीय क्षति की संभावना है. इससे उनकी बदनामी भी हो सकती है. इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए.’


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