नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह ‘हैरानी’ की बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान वकील सड़क पर जाते हुए, पार्क में बैठकर या सीढ़ियों पर चलते हुए दलीलें रखते हैं और आवाज सही से नहीं आने पर कार्यवाही का संचालन करना बहुत कठिन हो जाता है.
उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जतायी और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के नियमों के मुताबिक वकील और सभी पक्षों से किसी शांत स्थल से सुनवाई में शामिल होने की अपेक्षा की जाती है जहां से तस्वीरें भले सही ना आए लेकिन आवाज स्पष्ट आए.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कमजोर इंटरनेट कनेक्शन और सही जगह से वकीलों के दलीलें नहीं रखने के कारण डिजिटल तरीके से सुनवाई के दौरान अक्सर होने वाली बाधा पर नाराजगी जतायी.
न्यायाधीश ने कहा, ‘इस तरह कार्यवाही चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. पिछले 45 मिनट से मैं केवल एक मामला सुन पायी हूं क्योंकि वकील की आवाज ही नहीं आ रही. आधा समय तो वकीलों को जवाब देने में चला जाता है जो बार-बार पूछते हैं कि क्या मेरी आवाज आ रही है.’
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वह एक नोट जारी करेंगी कि वकील अगर ऐसी जगह पर हैं जहां से आवाज सही से नहीं आती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘वकील सड़क पर जाते हुए, पार्क में बैठकर या सीढ़ियों पर चलते हुए सुनवाई में हिस्सा लेते हैं या दलीलें रखते हैं. यह आश्चर्यजनक है. आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के नियमों का पालन करना चाहिए.’’
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए तय नियमों के मुताबिक सभी संबंधित पक्ष को किसी शांत जगह पर मौजूद होना चाहिए और इंटरनेट की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए.
न्यायाधीश ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में हिस्सा लेते समय वकीलों को अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच कर लेनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि अगर तस्वीर स्पष्ट ना भी आ रही हो तो कम से कम स्पष्ट आवाज आनी चाहिए.
किसी अन्य मामले में न्यायमूर्ति सिंह की अदालत में हिस्सा ले रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि वकीलों को डिजिटल तरीके से सुनवाई में उचित व्यवस्था के साथ हिस्सा लेना चाहिए. वहां पर मौजूद अधिवक्ता जयंत मेहता ने भी सुनवाई में हिस्सा लेने वाले कुछ वकीलों के इस तरह के व्यवहार को असम्मानजनक बताया और कहा कि वह अदालत के संदेश को कानूनी बिरादरी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे.