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शुक्रवार, 2 मई, 2025
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दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए

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नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता के वास्ते पात्र विद्यार्थियों का विवरण 30 मई तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

शिक्षा निदेशालय ने 25 अप्रैल को जारी एक परिपत्र में निर्देश दिया है कि इस योजना के लिए प्रति पंजीकृत श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों पर विचार किया जा सकता है, तथा उनका डेटा उक्त तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज किया जाए।

परिपत्र के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी विशिष्ट पंजीकरण पहचान संख्या की जरूरत है तथा इसके अलावा अभिभावकों या छात्रों से कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अनुसार, वित्तीय सहायता कक्षा के आधार पर प्रति छात्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक होती है।

परिपत्र में कहा गया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह, नौवीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपये प्रति माह, जबकि 11वीं और 12वीं के कक्षा के विद्यार्थियों छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

इसमें कहा गया है कि योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को शामिल न करने और अपात्र छात्रों को शामिल करने के लिए स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

भाषा नोमान मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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