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Friday, 17 May, 2024
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दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने शराब कंपनी के कार्यकारी अधिकारी की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ायी गयी

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नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शराब बनाने वाली कंपनी पेरनोड रिकार्ड के कार्यकारी अधिकारी बेनॉय बाबू को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह एक गंभीर मामले में संलिप्त थे। बाबू को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अंतरिम जमानत की अवधि तीन महीने बढ़ाने का अनुरोध करने वाली बाबू की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की इलाज संबंधी समस्या को आधार बनाया था।

अदालत ने कहा कि उनकी बेटी की सर्जरी पहले ही की जा चुकी है जिसके लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

अदालत ने 24 अगस्त को उन्हें अपनी नाबालिग बेटी की साइनस की समस्या के कारण होने वाली सर्जरी के लिए 26 अगस्त से दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

बाबू ने अपने आवेदन में कहा कि उन्हें अपनी बेटी की तब तक देखभाल करने की जरूरत है जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। लेकिन अदालत ने बाबू की याचिका खारिज करते हुए उन्हें तिहाड़ स्थित संबंधित जेल में नौ सितंबर, 2023 को शाम छह बजे तक समर्पण करने के लिए कहा।

लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि उनकी बेटी के चिकित्सक के पर्चे पर की गई टिप्पणियों से अंतरिम जमानत के विस्तार का मामला नहीं बनता है।

हालांकि, न्यायाधीश ने मानवीय आधार पर समर्पण की तिथि से चार हफ्ते तक बाबू को हर सप्ताह दो बार अपने परिवार से 30-30 मिनट तक वीडियो कॉल के जरिये बातचीत करने की अनुमति दे दी।

भाषा संतोष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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