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Tuesday, 5 November, 2024
होमदेशदिल्ली की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की पांच महीने की जेल की सज़ा निलंबित की

दिल्ली की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की पांच महीने की जेल की सज़ा निलंबित की

अदालत ने 24 मई को पाटकर को दोषी करार देते हुए कहा था कि सक्सेना को “कायर” कहना और उन पर “हवाला” लेन-देन में शामिल होने का आरोप लगाना न सिर्फ अपने आप में मानहानिकारक है, बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणा को भी उकसाता है.

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दी गई पांच महीने की साधारण कारावास की सजा सोमवार को निलंबित कर दिया.

पाटकर को यह सजा दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा 23 साल पहले उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दी गई थी। उस समय सक्सेना गुजरात के एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे.

सक्सेना के अधिवक्ता गजिंदर कुमार ने बताया कि पाटकर की अपील पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा निलंबित कर दी और दूसरे पक्ष (उपराज्यपाल) को नोटिस जारी किया.

उन्होंने बताया कि अदालत ने पाटकर को 25,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर ज़मानत दे दी.

सक्सेना की ओर से उनके वकील कुमार ने नोटिस प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को है और इससे पहले जवाब दाखिल करना होगा.

अदालत ने एक जुलाई को पाटकर को जेल की सजा सुनाई थी.

अदालत ने 24 मई को पाटकर को दोषी करार देते हुए कहा था कि सक्सेना को “कायर” कहना और उन पर “हवाला” लेन-देन में शामिल होने का आरोप लगाना न सिर्फ अपने आप में मानहानिकारक है, बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणा को भी उकसाता है.

अदालत ने कहा था, “यह आरोप कि शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहा है, उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर सीधा हमला है.”

पाटकर और सक्सेना के बीच वर्ष 2000 से कानूनी लड़ाई जारी है, जब पाटकर ने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.

सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ एक टेलीविजन चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए दो मामले दायर किए थे. वह उस वक्त अहमदाबाद स्थित “काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज” नामक एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे.

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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