नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जबरन वसूली से संबंधित फोन कॉल के एक मामले में आरोप-मुक्त किए जाने के एक महीने बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों को तलब किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह 20 फरवरी को एक अलग मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ सरकार की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई कर रहे थे।
अदालत ने 23 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘‘जांच अधिकारी (आईओ) के माध्यम से प्रतिवादियों/आरोपियों को पुनरीक्षण याचिका को लेकर नोटिस जारी करें, जिसका जवाब सुनवाई की अगली तारीख तक देय होगा।’’
तीनों आरोपियों को 18 अप्रैल को आगे की कार्यवाही के लिए अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
रमनदीप सिंह की शिकायत पर सनलाइट कॉलोनी थाने में दर्ज मामले में बिश्नोई और उसके दो साथियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गए हैं।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 23 और 24 अप्रैल 2023 की मध्यरात्रि के बीच उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आने लगे, जिसमें उससे एक करोड़ रुपये मांगे गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी।
तीनों आरोपियों को पिछले महीने मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था।
भाषा शुभम सुरेश
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