नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और अन्य को समन जारी किया।
यह मामला उनके खिलाफ वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था और आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शिवकुमार को एक जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह आदेश शिवकुमार और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा के माध्यम से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद दिया।
शिवकुमार कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में तीन सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और दिल्ली उच्च न्यायालय से उन्हें 23 अक्टूबर 2019 में जमानत मिली थी।
यह मामला आयकर विभाग द्वारा पिछले सप्ताह बेंगलुरु की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र पर आधारित है। आयकर विभाग ने शिवकुमार और अन्य पर कथित रूप से कर चोरी और ‘‘हवाला’’के जरिये करोड़ों रुपये के लेनदेन का आरोप लगाया है।
भाषा धीरज पवनेश
पवनेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.