नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को अगस्ता वेस्टलैंड मनी लांड्रिंग केस में व्यापारी रतुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय की 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. इससे पहले ईडी ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर मांगा था. वह 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
Delhi Court send businessman Ratul Puri to Enforcement Directorate remand for six days in Agusta Westland money laundering case
— ANI (@ANI) September 5, 2019
बुधवार को कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित रूप से शामिल होने के कारण एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. व्यवसायी बैंक धोखाधड़ी मामले में 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है.
पुरी जो कि मध्य प्रदेश के सीएम कमल नाथ के भतीजे हैं, सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे.
पुरी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं, ने पहले अदालत में एक आवेदन दायर कर मामले में सरेंडर करने की इच्छा जताई थी.
यह मामला इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी चॉपर खरीदने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.
अनुबंध के दायित्वों के कथित उल्लंघन और सौदे को हासिल करने के लिए किकबैक के भुगतान के आरोपों पर 2014 में एनडीए सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया था.