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Friday, 27 December, 2024
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दिल्ली की कोर्ट ने सिसोदिया पर आदेश सुरक्षित रखा, ED ने मांगी थी 10 दिन की हिरासत

तिहाड़ जेल में कल घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज दोपहर 2 बजे सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया.

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नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से 10 दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.

तिहाड़ जेल में, जहां आप नेता बंद हैं, घंटों की पूछताछ के बाद कल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आज दोपहर 2 बजे सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत की मांग वाली ईडी की याचिका का विरोध किया.

एजेंसी ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रही है ताकि उनकी कार्यप्रणाली की पहचान की जा सके और समन किए गए अन्य व्यक्तियों का आमना-सामना किया जा सके.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे.

आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश की गई थी. ईडी ने अदालत में तर्क दिया कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी.

ईडी ने अदालत को बताया कि जीओएम की बैठक में निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन के 12 प्रतिशत पर कभी चर्चा नहीं की गई.

जांच एजेंसी ने अदालत को विजय नायर और के कविता (बीआरएस एमएलसी) के बीच मुलाकात के बारे में अवगत कराया.

ईडी ने कहा कि आरोपी बुचिबाबू गोरंटला ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के. कविता के बीच आपसी  राजनीतिक तालमेल का खुलासा किया, जिन्होंने विजय नायर से भी मुलाकात की थी. बुचिबाबू के. कविता के पूर्व ऑडिटर हैं और फिलहाल जमानत पर हैं.

सिसोदिया के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए, ईडी के वकील ने अदालत से कहा कि अगर नीति कार्यपालिका का मामला है तो कोयला घोटाला या 2जी घोटाला नहीं होता.

इससे पहले ईडी ने सिसोदिया को बृहस्पतिवार को आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सिलसिले में गिरफ्तार किया था.

उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जहां वह बंद थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था.

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और 6 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे.

ईडी ने इस मामले में पहले भी एक और गिरफ्तारी की थी, उसने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को अपनी हिरासत में लिया था.

ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था.

सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.


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