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Tuesday, 4 November, 2025
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दिल्ली की अदालत ने समुचित जांच न करने पर पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

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नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित लूट के मामले में ‘‘झूठी’’ रिपोर्ट दर्ज करने और समुचित जांच नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता उस आरोपी की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर घातक हथियार के इस्तेमाल और साझा इरादे के साथ की गई कथित लूट के मामले में दयालपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अदालत ने 31 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘अपने जवाब में, जांच अधिकारी (आईओ) ने बताया है कि आरोपी मुस्तकीम को एक गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, यह कहा जा सकता है कि आरोपी खुद पुलिस थाने गया था, और इस अदालत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर आईओ द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है।’’

इसने कहा, ‘‘आईओ ने अदालत को गुमराह करने के लिए इस मामले में झूठी रिपोर्ट दायर की थी।’’

अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी मामले की समुचित जांच नहीं कर रहा है।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘यह अदालत संयुक्त पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करना उचित समझती है, ताकि वर्तमान मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और मामले की समुचित जांच न करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके और सुनवाई की अगली तारीख (तीन नवंबर) को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जा सके।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पर्यवेक्षण संबंधी चूक के लिए संबंधित एसएचओ और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।’’

भाषा

देवेंद्र सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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