नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेग्युलर जमानत दे दी. शनिवार को पूनम जाने मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी. इस बीच, उसी दिन, सत्येंद्र जैन ने भी मामले में एक नई जमानत याचिका दायर की, जिसमें अदालत ने आंशिक दलीलें सुनीं और आज आगे की दलीलें सुनने का फैसला किया है.
उनके अलावा, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी एस मथारू (लाल शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष जो प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाते हैं), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), ईडी ने बताया कि जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अंकुश जैन और लाला शेर सिंह के ससुर को भी सत्येंद्र जैन की मदद करने को लेकर ईडी के रडार पर हैं.
ईडी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर दिन भर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के पास से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे. एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे.