नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में जवाब देने के लिए “अंतिम अवसर” दिया।
जैन ने स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 3 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सिंह ने 22 मार्च को स्वराज को नोटिस जारी किया था।
भाजपा नेता की ओर से पेश वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया।
न्यायाधीश ने कहा, “प्रतिवादी के वकील ने तत्काल पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। सुनवाई हुई। प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसे अगली सुनवाई की तारीख पर विपक्षी पक्ष को अग्रिम प्रति के साथ दाखिल किया जाए। तदनुसार, मामला स्थगित किया जाता है। (मामले को) उत्तर और जिरह के लिए 3 जून, 2025 को सूचीबद्ध किया जाए।”
अधीनस्थ अदालत ने 20 फरवरी को जैन द्वारा स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था और मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।
जैन ने स्वराज पर पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने दावा किया कि लाखों लोगों ने देखा था।
उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया है कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये के अलावा 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्के बरामद हुए हैं।
जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि स्वराज ने यह टिप्पणी उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए की थी।
जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें “भ्रष्ट” और “धोखेबाज” कहकर उनकी मानहानि की।
भाषा प्रशांत अविनाश
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