नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अनिल झा और अन्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज आरोप से बरी कर दिया है।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारियों को सलाह दी कि वे ‘‘यह ध्यान रखें कि झूठे आरोपों के परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है’’ और ‘‘झूठे आरोप लगाए जाने पर व्यक्ति को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।’’
अदालत संजय कुमार नाम के व्यक्ति की शिकायत पर झा और चार अन्य के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी।
उन पर एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (एस) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
कुमार ने आरोप लगाया था कि झा और अन्य ने 2 फरवरी 2016 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियों से उन्हें अपमानित किया।
भाषा यासिर सुभाष
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