नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र नगर में ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत मामले में मालिक और समन्वयक को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव हत्या की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
भाषा शोभना संतोष
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