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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशअपराधदिल्ली का वह लड़का जिसे 4 साल पहले 'दिल्ली का दरिंदा' का तमगा दिया गया था, सभी आरोपों से हुआ बरी

दिल्ली का वह लड़का जिसे 4 साल पहले ‘दिल्ली का दरिंदा’ का तमगा दिया गया था, सभी आरोपों से हुआ बरी

डीयू की पूर्व छात्रा जसलीन कौर ने ट्रैफिक सिग्नल पर 2015 में सर्वजीत सिंह पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. सिंह ने कहा जज द्वारा बरी किए जाने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल गए.

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नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के 28 वर्षीय सरवजीत सिंह जिसपर दिल्ली विश्विद्यालय की एक छात्रा जसलीन कौर और मीडिया चैनल ने ‘ईव टीज़र (छेड़खानी)’ और ‘विकृत’ होने का आरोप लगाया था वह सभी आरोपों से बरी कर दिए गए हैं. मामला 2015 का है जब पश्चिमी दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल पर जसलीन कौर ने उसपर मौखिक रूप से छेड़खानी करने का आरोप लगाया था उसे अदालत ने सभी लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है.

दिप्रिंट को न्यायमूर्ति एम.एम. सोनम गुप्ता द्वारा लिखी एक प्रति मिली है जिसमें लिखा है कि ‘शिकायतकर्ता की गवाही भरोसेमंद नहीं है और यह अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह उत्पन्न करता है.’

इसमें यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में विफल रहा है. इस मामले में ‘संदेह का लाभ आरोपी को दिया गया है.’ जजमेंट में सभी आरोपों से सर्वजीत सिंह को बरी कर दिया गया है.

प्रिंट ने 2018 सितंबर में रिपोर्ट की थी कि किस तरह तीन साल बाद भी केस शुरू नहीं हो सका है और शिकायतकर्ता कौर एक भी सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई हैं. वह सिर्फ एक बार दिसंबर 2018 में अदालत पहुंची और पिछली 14 सुनवाई में अदालत न पहुंचने पर अपना बचाव किया था.

23 वर्षीय कौर उसी समय कनाडा चली गईं थीं जब उनका पोस्ट वायरल हो गया था. वह मानव संसाधन की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गईं थीं. उस दौरान सिंह अपनी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और जब भी उन्हें शहर से बाहर जाना होता था वह पुलिस के सामने प्रस्तुत होते थे.

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अपराधी का टैग हट गया है

प्रिंट से बात करते हुए सिंह ने कहा कि मुझे तब विश्वास ही नहीं हुआ जब न्यायाधीश ने मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया.

‘मैं आज खुद को मुक्त महसूस कर रहा हूं. न्याय मिल गया है और मैं जिस अपराध के टैग के साथ घूम रहा था वह अब पूरी तरह से हट गया है. ‘

उन्होंने आगे कहा, ‘जज ने मेरे वकील से पूछा क्या कोई और गवाह है जिसे आपको प्रस्तुत करना है. मेरे वकील ने कहा कि गवाह को अगली सुनवाई पर बुलाया जा सकता है, फिर जज ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है वह मुझे फ्री कर रहीं हैं.’

‘मैं और मेरे वकील ने एक दूसरे को अविश्वास के साथ देखा और फिर मैं टूट गया और मेरी आंखों से आंसूं बहने लगे.’

माफी जो कभी नहीं आई

दिप्रिंट ने रिपोर्ट किया किस तरह से शिकायतकर्ता के कार्यवाही में उपस्थित न रहने की वजह से बहस शुरू ही नहीं हो पाई. और एक समाचार चैनल टाइम्स नाउ के पूर्व कर्मचारी जिन्होंने इस पूरी छेड़छाड़ को कवर करने का दावा किया था ने सिंह से माफी मांगी और कहा कि वह ‘शर्मिंदा’ हैं.

सिंह ने पहले कहा था कि उन्हें पत्रकार से कोई शिकायत नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि चैनल उनसे माफी मांगे. उन्होंने मुझे दिल्ली का दरिंदा और न जाने क्या क्या कहा था. यह किसी कर्मचारी की गलती नहीं ब्लकि संपादकीय पॉलिसी की बात है. उस समय टाइम्स नाउ के एडिटर इन टीफ अरनब गोस्वामी थे. अरनब गोस्वामी को माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने मुझे परवर्ट पूरी दुनिया के सामने कहा, अदालत ने मुझे इस मामले में बरी कर दिया है. उन्होंने मेरी छवि खराब कर दी अब उन्हें ही इसे ठीक करना चाहिए.

वह माफी अभी तक नहीं आई है. सिंह ने तभी फेसबुक पर लिखा था, ‘अगर दुनिया आप के न्यूज़ चैनल को देखती है तो वो उस न्यूज पर विश्वास कर लेती है. आपसे निवेदन है कि पहले सच पता करें फिर दुनिया को दिखाएं. सिर्फ टीआरपी ही सब कुछ नहीं होती है.’

मैं शांति से रहना चाहती हूं

दिप्रिंट द्वारा कौर से कोर्ट में अनुपस्थिति के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘मैं इसे बढ़ाना नहीं चाहती हूं.’ कनाडा में एक एचआर कंपनी में काम कर रहीं कौर कहती हैं, ‘मैं शांति से रहना चाहती हूं.’ कौर सोशल मीडिया पर अपने ऊपर ‘असंवेदनशील’ के लग रहे आरोपों के बीच सामने आईं.

केस

2015 के फेसबुक पोस्ट में कौर ने लिखा था कि सिंह ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें मौखिक रूप से छेड़ा, ईशारे किए. कौर का पोस्ट तुरंत वायरल हो गया. उसके पोस्ट के वायरल होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की थी.

दिल्ली पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया था जब टीवी चैनल और सोशल मीडिया ने उसे ‘विकृत’ का तमगा दे दिया था. उनके गिरफ्तार किए जाने से पहले ही सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था कि वह निर्दोष हैं.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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