नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के निकट एक चलती कार में हुए विस्फोट मामले के आरोपी जसीर बिलाल वानी की एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात की अनुमति देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि यह अनुमति पटियाला हाउस अदालत की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दी।
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी की इस याचिका पर कोई आदेश देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वानी यह दर्शाने में विफल रहा कि निचली अदालत ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने वानी के वकील को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे शनिवार को संबंधित निचली अदालत के समक्ष कानून के अनुसार अपनी याचिका पर निर्णय के लिए गुहार लगा सकते हैं।
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी वानी को 17 नवंबर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। वानी पर आरोप है कि उसने 10 नवंबर के दिल्ली विस्फोट से पहले ड्रोन में बदलाव कर आतंकी हमलों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की और रॉकेट बनाने की कोशिश की।
अगले दिन न्यायाधीश चांदना ने वानी को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया था।
भाषा शफीक सुभाष
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