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शनिवार, 28 जून, 2025
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रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन लाभ विस्तारित किया

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नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने रक्षा सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ विस्तारित किया है।

पहले यह लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिकों के विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने आज इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया।

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले रक्षा सेवाओं के ऐसे जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ प्रदान किया है जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अवशोषित/रोजगार प्राप्त कर शामिल हुए हैं।

रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/अन्य सैनिक इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान उन जेसीओ/अन्य सैनिकों पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में (दिनांक 06.03.1985 को या उसके बाद) या केंद्रीय स्वायत्त निकायों (दिनांक 31.03.1987 को या उसके बाद) अवशोषित/नियुक्त हुए हैं।

भाषा रवि कांत सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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