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गुरूवार, 24 अप्रैल, 2025
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‘क्लैट’ स्नातक-2025 प्रश्नावली में त्रुटियों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

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नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) स्नातक-2025 प्रश्नावली में कुछ त्रुटियों का आरोप लगाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिसंबर 2024 में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ (सीएनएलयू) के वकीलों की ओर से विवादित प्रश्नों पर दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट), 2025 से देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित होता है।

इस बीच, पीठ ने क्लैट स्नातकोत्तर-2025 में कुछ प्रश्नों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की। परीक्षा में कई प्रश्न गलत होने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं।

उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी को इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं को “सुसंगत निर्णय” के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने सीएनएलयू की स्थानांतरण याचिकाओं पर यह निर्देश पारित किया।

भाषा प्रशांत अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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