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सोमवार, 9 जून, 2025
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धार्मिक आस्था के आधार पर भोजन देने संबंधी सत्येन्द्र जैन की याचिका पर शनिवार को फैसला

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नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा धार्मिक आस्था के आधार पर जेल में भोजन मुहैया कराए जाने के अनुरोध वाली अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश विकास धुल को इस मामले में शुक्रवार को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने इसे 26 नवंबर, शनिवार तक के लिए टाल दिया।

अर्जी में जेल अधिकारियों को तत्काल मंत्री की मेडिकल जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है।

जैन ने आरोप लगाया है कि जेल में उन्हें सामान्य भोजन और चिकित्सा सुविधा भी मुहैया नहीं करायी जा रही है।

अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 31 मई को जैन की गिरफ्तारी के दिन से ही वह जैन मंदिर नहीं जा सकते हैं और ‘‘जैन धर्म का पक्का अनुपालक होने के नाते वह धार्मिक उपवास कर रहे हैं लेकिन उन्हें पका भोजन दालें, अनाज और दुग्ध उत्पाद नहीं दिया जा रहा।’’ यह दावा किया गया है कि मंत्री ‘‘जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं।’’

वहीं, जेल प्रशासन ने इन आरोपों से इंकार किया है और अदालत को बताया है कि संबंधित प्रशासन से यह अपेक्षा करना गलत है कि वह किसी कैदी को विशेष सुविधा देंगे। जेल प्रशासन ने दावा किया है कि सभी कैदियों को पोषक और संतुलित भोजन दिया जाता है और इसमें जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

जैन को सीबीआई द्वारा 2017 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

अदालत ने जैन को इस मुकदमे और दो अन्य मामलों में जमानत देने से 17 नवंबर को इंकार कर दिया था।

जैन पर आरोप है कि उन्होंने खुद से कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया है।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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