कपूरथला (पंजाब), 10 फरवरी (भाषा) पंजाब के कपूरथला जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बृहस्पतिवार को सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई ।
यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश राजविंदर कौर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित परिवार को आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
झुग्गी निवासी मुकेश मंडल ने पिछले साल 15 मार्च को प्रवासी मजदूर की बेटी को बिस्कुट देकर बहला-फुसलाकर रेल कोच फैक्टरी के पास उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद उसने छड़ से उसके निजी अंगों पर हमला कर उसे घायल कर दिया था ।
हालांकि, समय पर उपचार मुहैया कराकर बच्ची को बचा लिया गया।
डीएलएसए के सचिव महेश कुमार शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार को उसके इलाज के लिए दो लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं और शेष छह लाख रुपये जल्द ही अंतरित कर दिए जाएंगे।
भाषा रंजन रंजन दिलीप
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