नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने एक अनोखे फैसले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आदेश दिया कि वह आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले की जांच और अभियोजन के खर्च के मद में एजेंसी को पांच लाख रुपये का भुगतान करें।
अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। चौटाला को इस मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा है, ‘‘यह अदालत दोषी को 50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाती है, जिसमें से पांच लाख रुपये सीबीआई को जांच और अभियोजन पर खर्च की गयी राशि के तौर पर दी जाएगी। जुर्माना न दे पाने की स्थिति में दोषी को छह माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘मैंने भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा नहीं सुना था कि किसी दोषी को जांच पर आई लागत का भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया हो।’’
भाषा सुरेश संतोष
संतोष
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.