नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अगस्त में लोकसभा द्वारा पारित GST कानून में संशोधन की जानकारी दी थी. इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रावधान था. और पहले की घोषणा के अुनसार आज 1 अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा.
ऐसी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का रास्ता बनाने के लिए GST परिषद द्वारा प्रस्तावित किए जाने के बाद GST अधिनियमों में संशोधन किए गए थे.
11 अगस्त को, लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत और न्यूनतम बहस के साथ दो वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानूनों में संशोधन पारित किया था. ये संशोधन एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित थे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने के कदम के लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि इसकी समय सीमा इसके लागू होने के समय से शुरू होगी.
11 जुलाई की बैठक में, GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर एक समान 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया.
कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए पहले मंत्रियों का एक समूह (GOM) गठित किया गया था. GOM ने अपनी पहली रिपोर्ट जून 2022 में प्रस्तुत की और इसे GST परिषद की 47वीं बैठक में रखा गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि GOM सभी मुद्दों पर एक बार फिर से विचार कर सकता है.
GOM ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे हाल ही में आयोजित 50वीं GST परिषद की बैठक में रखा गया. GOM ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिश की कि चूंकि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो की गतिविधियों पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और इसे GST परिषद पर छोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा था कि इसको लेकर अह GST परिषद को निर्णय लेना है.
GST काउंसिल की अगली बैठक 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी, हालांकि इसका एजेंडा अभी पता नहीं चला है.
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